Webdunia - Bharat's app for daily news and videos

Install App

Covid 19 टीके को अनुमति देने के लिए ईयू नियामकों की बैठक

Webdunia
सोमवार, 21 दिसंबर 2020 (23:24 IST)
एम्स्टर्डम (नीदरलैंड्स)। कोविड-19 के बायोएनटेक और फाइजर कंपनी द्वारा बनाए गए टीके को मंजूरी देने के लिए यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी (ईएमए) सोमवार को एक बैठक कर रही है। ब्रिटेन और अमेरिका में आपात स्थिति में टीके इस्तेमाल को मंजूरी देने के कुछ सप्ताह बाद बंद कमरे में यह बैठक हो रही है।
ALSO READ: कोविड-19 के दौर में फेफड़ों की कार्यक्षमता और ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए ये योगासन करें
ईएमए के वैज्ञानिकों द्वारा टीके को सुरक्षित मानने पर उम्मीद है कि एम्स्टर्डम स्थित एजेंसी के अधिकारी 27 देशों के समूह में इसका इस्तेमाल करने के लिए सशर्त मंजूरी दे देंगे।  जर्मन अधिकारियों का कहना है कि टीकों को मुहैया कराने से पहले यूरोपीय आयोग को इस फैसले पर मुहर लगानी होगी। जर्मन अधिकारियों ने कहा कि 27 दिसंबर से यहां टीके उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
 
एजेंसी ने पिछले सप्ताह एक बयान में कहा था कि टीके के वैज्ञानिक आकलन और इसके जोखिम से अधिक इसके फायदे होने पर ही इसे मंजूरी दी जाएगी। ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिकी ने आपातकालीन प्रावधानों के अनुसार टीके के इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है। अमेरिकी के जॉन हॉपकिन्स विश्वविद्यालय के अनुसार कोरोनावायरस से दुनियाभर में अभी तक करीब 17 लाख लोगों की जान जा चुकी है। (भाषा)

सम्बंधित जानकारी

जरूर पढ़ें

Modi-Jinping Meeting : 5 साल बाद PM Modi-जिनपिंग मुलाकात, क्या LAC पर बन गई बात

जज साहब! पत्नी अश्लील वीडियो देखती है, मुझे हिजड़ा कहती है, फिर क्या आया कोर्ट का फैसला

कैसे देशभर में जान का दुश्मन बना Air Pollution का जहर, भारत में हर साल होती हैं इतनी मौतें!

नकली जज, नकली फैसले, 5 साल चली फर्जी कोर्ट, हड़पी 100 एकड़ जमीन, हे प्रभु, हे जगन्‍नाथ ये क्‍या हुआ?

लोगों को मिलेगी महंगाई से राहत, सरकार बेचेगी भारत ब्रांड के तहत सस्ती दाल

सभी देखें

नवीनतम

उमर अब्दुल्ला ने PM मोदी और गृहमंत्री शाह से की मुलाकात, जानिए किन मुद्दों पर हुई चर्चा...

तगड़े फीचर्स के साथ आया Infinix का एक और सस्ता स्मार्टफोन

सिख दंगों के आरोपियों को बरी करने के फैसले को चुनौती, HC ने कहा बहुत देर हो गई, अब इजाजत नहीं

सरकार ने 2 रेल परियोजनाओं को दी मंजूरी, जानिए किन राज्‍यों को होगा फायदा, कितनी है लागत

सुप्रीम कोर्ट ने दी व्यवस्था, संपत्ति ध्वस्तीकरण से प्रभावित लोग कर सकते हैं अदालत का रुख

આગળનો લેખ
Show comments