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इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह की चेतावनी, बड़ी संख्या में आ सकते हैं Corona पॉजिटिव मरीज

इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह की चेतावनी, बड़ी संख्या में आ सकते हैं Corona पॉजिटिव मरीज

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, रविवार, 26 अप्रैल 2020 (21:03 IST)
इंदौर। इंदौर कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी मनीष सिंह ने चेतावनी दी है कि आने वाले समय में बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज आ सकता हैं। नए मरीज की संख्या बैकलॉक में लिए गए सैम्पलों में आने की संभावना है लेकिन इससे घबराने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आगामी एक माह में इंदौर की स्थिति सामान्य हो जाएगी।
 
मनीष सिंह ने बताया कि किराना के साथ साथ अब सब्जियों की भी घर घर डिलेवरी करने की व्यवस्था जिला प्रशासन कर रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि आयुर्वेद चिकित्सक प्रभावित क्षेत्रों में घर-घर जाकर आयुर्वेदिक दवाई और काढ़ा बांटेंगे।
 
आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि के साथ मिलेगा राशन का कोंबो पैक : कोविड-19 महामारी नियंत्रण हेतु आशा कार्यकर्ताओं द्वारा विषम परिस्थितियों में कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर सिंह ने आशा कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे अति महत्वपूर्ण सर्वे को देखते हुए यह आदेश दिया है कि जिनके द्वारा कंटेनमेंट क्षेत्र में सेवाएं दी जा रहीं हैं, उन्हें 30/31 दिन की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। 
 
उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं को यह प्रोत्साहन राशि स्थानीय स्तर पर रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से दी जाएगी। प्रोत्साहन राशि 6000 रुपए प्रति आशा कार्यकर्ता को दी जाएगी। साथ ही नगर निगम द्वारा राशन के दो कोंबो पैक भी दिए जाएंगे।
 
सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री पर कठोर कार्यवाही : इंदौर जिले में वाट्सऐप, फेसबुक, ट्वीटर आदि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, साम्प्रदायिक तथा उद्धेलित करने वाली तस्वीर, संदेश, कमेंट करने तथा फारवर्ड करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में कलेक्टर सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
 
आदेश के अनुसार सोशल मीडिया पर किसी भीव्यक्ति के  द्वारा आपत्तिजनक व उद्धेलित करने वाली फोटो, मैसेज पोस्ट करने, फारवर्डिंग करने अथवा पोस्ट पर कमेंट करने की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है। यह प्रतिबंधात्मक आदेश 24 जून तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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