मुंबई। महाराष्ट्र में रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान पार्टी करने के आरोप में क्रिकेटर सुरेश रैना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जानकारी के मुताबिक कुल 34 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र में कोरोनावायरस (Coronavirus) के चलते रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू लगाया गया है। पुलिस अधिकारी विश्वास नागरे ने बताया कि पुलिस को कर्फ्यू के दौरान पार्टी की जानकारी मिली थी। इसी के आधार पर ड्रैगन फ्लाई क्लब पर छापा मारा गया था।
पुलिस ने सुरेश रैना के खिलाफ धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज की है। बताया जा रहा है कि सिंगर बादशाह पिछले गेट से भागने में सफल रहे थे। पार्टी में सिंगर गुरु रंधावा और रितिक रोशन की पूर्व पत्नी सुजैन खान भी मौजूद थीं।
क्या है धारा 188 में प्रावधान : 1897 के महामारी कानून के सेक्शन 3 में इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर कोई इसके प्रावधानों का उल्लंघन करता है, जिसमें सरकार, कानून के निर्देश, नियमों को तोड़ता है, तो उसे आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडित किया जा सकता है।
IPC की धारा 188 के तहत सजा के दो प्रावधान हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी सरकार या किसी सरकारी अधिकारी द्वारा कानूनी रूप से दिए गए आदेशों का उल्लंघन करता है तो आपको कम से कम एक महीने की जेल या 200 रुपए का जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है।
इसके साथ ही यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा सरकार के आदेश का उल्लंघन किए जाने से मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा आदि को खतरा होता है, तो कम से कम 6 महीने की जेल या 1000 रुपए का जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं।