काले हिरण के शिकार के दोषी बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को प्रायोजित कार्यक्रमों (प्रमोशनल इवेंट्स) के लि स्थानीय अदालत ने विदेश जाने की अनुमति दे दी है।
जोधपुर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्र कुमार सोनगरा की अदालत ने 52 वर्षीय सलमान खान की ओर से प्रायोजित कार्यक्रमों (प्रमोशनल इवेंट्स) के लिए तीन देशों नेपाल, अमेरिका और कनाडा जाने की अनुमति मांगने की अर्जी को स्वीकार करते हुए उन्हें सर्शत विदेश जाने की अनुमति प्रदान की है। अदालत ने सलमान को विदेश यात्रा के दौरान रुकने और यात्रा का पूरा ब्योरा अदालत को देने को कहा है।
सलमान खान को अदालत ने गत 5 अप्रैल को अक्टूबर 1998 में दो काले हिरणों के शिकार मामलें में पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी। खान ने फिल्म 'हम साथ साथ है' की शूटिंग के दौरान वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में शामिल विलुप्त दो काले हिरणों का शिकार किया था। उनके साथी कलाकार सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेद्रें भी मामलें में आरोपी थे, लेकिन अदालत ने उन्हें संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। (भाषा)