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तीन तलाक विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी, 19 सितंबर से होगा लागू

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गुरुवार, 1 अगस्त 2019 (09:59 IST)
नई दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार देर रात तीन तलाक विधेयक को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही यह कानून बन गया और इसे 19 सितंबर 2018 से प्रभावी माना जाएगा। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।
 
इससे पहले यह विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ था। इसे 25 जुलाई को लोकसभा ने जबकि 30 जुलाई को राज्यसभा ने पारित किया था।
लोकसभा में विधेयक के पक्ष में 303 और विरोध में 82 मत पड़े थे और राज्यसभा में इसके समर्थन में 99 और विरोध में 84 वोट डाले गए थे।
 
इससे पहले विधेयक को राज्य की प्रवर समिति में भेजने की विपक्ष की मांग को भी सदन में मंजूरी नहीं मिली थी। 19 सितंबर 2018 के बाद से तीन तलाक के आने वाले सभी मामलों की सुनवाई इसी कानून के तहत की जाएगी। (वार्ता)

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