Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
मंगलवार, 15 अक्टूबर 2024
webdunia

गीतिका शर्मा सुसाइड केस में गोपाल कांडा बरी

गीतिका शर्मा सुसाइड केस में गोपाल कांडा बरी
, मंगलवार, 25 जुलाई 2023 (11:38 IST)
gopal kanda news : दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गीतिका शर्मा सोसाइड केस (Gitika Sharma sucide case) में हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा और मैनेजर अरुण अरुणा चड्ढा को बरी कर दिया। दिल्ली के अशोक विहार इलाके में 5 अगस्त को पूर्व एयर होस्टेस गीतिका शर्मा मृत पाई गई थी। वे गोपाल कांडा की MDLR एयरलाइंस के लिए काम करती थी।
 
विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने दोनों को बरी करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष सभी उचित संदेहों से परे आरोपों को साबित करने में नाकाम रहा।
 
गोपाल कांडा ने फैसले के बाद मीडिया से कहा कि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं था, मेरे खिलाफ ये केस बनाया गया था और आज कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।
 
आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 506 (आपराधिक धमकी), 201 (सबूत नष्ट करना), 120 बी (आपराधिक साजिश) और 466 (जालसाजी) सहित अन्य धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे।
 
निचली अदालत ने कांडा के खिलाफ बलात्कार (376) और 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध) के आरोप भी तय किए थे, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने बाद में आईपीसी की धारा 376 और 377 के तहत लगाए आरोपों को खारिज कर दिया था।
 
गीतिका शर्मा ने 4 अगस्त 2012 को लिखे अपने सुसाइड नोट में कहा था कि वह कांडा और चड्ढा द्वारा ‘उत्पीड़न’ किए जाने के कारण आत्महत्या कर रही हैं। शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज होने के बाद कांडा को हरियाणा के गृह राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था।

Share this Story:

Follow Webdunia gujarati

આગળનો લેખ

यूपी को मिलेगी गर्मी से राहत, वर्षा जनित हादसों में 7 की मौत