नई दिल्ली। 'चौकीदार चोर है' के मामले में उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को नोटिस जारी कर 22 अप्रैल तक जवाब देने के लिए कहा है। कोर्ट के मुताबिक उसने नरेन्द्र मोदी के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की है।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नए दस्तावेजों के आधार पर राफेल मामले में पुनर्विचार याचिका स्वीकार किए जाने को राहुल गांधी ने 'चौकीदार चोर है' के रूप में पेश किया था। भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने राहुल के खिलाफ आपराधिक अवमानना याचिका दायर की थी। राहुल पर सुप्रीम कोर्ट के बयान को गलत तरह से पेश करने का आरोप है।
लोकसभा चुनाव के बीच अदालत के इस रुख ने राहुल गांधी की मुश्किल बढ़ा दी है। लेखी ने अपनी याचिका में कहा था कि गांधी ने अपनी निजी टिप्पणियों को शीर्ष न्यायालय द्वारा किया गया बताया और लोगों के मन में गलत धारणा पैदा करने की कोशिश की।
शीर्ष अदालत ने राफेल मामले में सरकार की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए रिव्यू पिटिशन पर नए दस्तावेज के आधार पर सुनवाई का निर्णय किया था। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने फैसले में कहा था कि जो नए दस्तावेज डोमेन में आए हैं, उन आधारों पर मामले में रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई होगी। इसी आधार पर राहुल ने अपने बयानों में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट नेमान लिया है कि चौकीदार चोर है।